दिल्ली दंगे के आरोपी जेल में बंद ताहिर हुसैन की तीन जमानत अर्जियों पर दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने थाना दयालपुर में दर्ज मामले में सुनवाई टाल दी है। अब तीनों जमानत अर्जियों पर 29 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। आज ताहिर हुसैन की ओर से वकील के के मेनन और उदित बाली ने दलीलें पूरी कर लीं पर दिल्ली पुलिस की ओर से वकील मनोज चौधरी की दलीलें अभी पूरी नहीं हुई है।
पहली की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने बताया था कि वकील मनोज चौधरी चांद बाग पुलिया के पास हुई हिंसा के सभी मामलों की पैरवी करेंगे। इसमें से एक मामला दयालपुर थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 120 का है। एफआईआर में ताहिर हुसैन के खिलाफ धारा 147,148, 149,427, 436 और 120बी के तहत आरोप दर्ज किए गए है। दूसरी एफआईआर भी दयालपुर थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 117 का है जिसमें धारा 147, 148, 149,427ए, 436 और 120बी के तहत आरोप दर्ज हैं।
तीसरा मामला भी दयालपुर थाने का ही है जिस एफआईआर नंबर 80 में धारा 147, 148,149,427,436 और 120बी के अलावा प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रोपर्टी एक्ट की धारा 3 और 4 के तहत मामला दर्ज हैं। पुलिस ने इन सभी मामलों में ताहिर हुसैन को मास्टरमाइंड बताया है। 21 अगस्त को कड़कड़डूमा कोर्ट ने ताहिर हुसैन के खिलाफ एक एफआईआर में दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था।
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