जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की मांग सुप्रीम कोर्ट से की गई है। इस संदर्भ में एक नई अर्जी दायर की गई है। अनुच्छेद 370 को हटाने के केंद्र सरकार के निर्णय के खिलाफ दायर याचिकाओं पर कोर्ट ने 28 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था।
इसके साथ ही मामले को सुनवाई के लिए संविधान पीठ के समक्ष प्रेषित किया गया था। याचिकाकर्ता वकील शाकिर शबीर का कहना है कि याचिकाओं पर जल्द सुनवाई न होने के कारण जम्मू-कश्मीर के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
केंद्र सरकार ने बाहरी लोगों को जमीन खरीदने की अनुमति देने का कानूनी बदलाव किया है जोकि गैरकानूनी है। अगर इसी तरह समय बीतता गया और याचिकाओं पर सुनवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में उक्त याचिकाओं का कोई औचित्य ही नहीं बचेगा। बार-बार वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। जिससे वहां के छात्रों को पढ़ाई का व व्यापारियों को अपने काम का नुकसान उठाना पड़ रहा है।
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