दुकानदार की हत्या के 3 आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

शहर के सदर बाजार में जनरेटर से दुकानदारों को बिजली सप्लाई देने की रंजिश में एक दुकानदार की हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए छह साल बाद अदालत ने तीन आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। शहर थाना पुलिस ने इस संबंध में 6 दिसंबर 2014 को हत्या समेत अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

जिसमें बुधवार को सुनवाई करते हुए अदालत ने गवाह व सबूतों के आधार पर उम्रकैद की सजा सुनाई। 6 दिसंबर 2014 को पुलिस कंट्रोम में सदर बाजार में एक युवक को गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मृतक के भाई रमन चौहान निवासी अचार्यपुरी ने शिकायत दी थी कि उसके छोटे भाई गौरव चौहान ने जरनेटर से बिजली सप्लाई करने की दुकान कर रखी थी।

वहीं पर सचिन निवासी हेड़ाहेड़ी ने भी जरनेटर से बिजली सप्लाई करने की दुकान की हुई थी। दोनों का काम एक जैसा होने पर दोनों के बीच झगड़ा रहता था। इस रंजिश के चलते सचिन ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर इसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद इस हत्या के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

जिनकी पहचान अनिल उर्फ मोनू, महेश उर्फ मुन्नी व नरेन्द्र उर्फ सचिन जो सभी हेड़ाहेड़ी रहने वाले हैं। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य व गवाह एकत्रित किए थे, जिन्हें अदालत में पेश किया था। बुधवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए पुलिस द्वारा दिए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया।

वहीं फैसला देते हुए हत्या के मामले में तीनों आरोपियों को उम्रकैद व एक लाख रुपए जुर्माना व शस्त्र अधिनियम के तहत तीन वर्ष 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा प्रति दोषी सजा सुनाई गई।



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फाइल फोटो


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