बुढ़ापा पेंशन के लिए अब 5 साल पुराना रिहायशी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुशीला के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन के लिए अभी तक 15 वर्ष पुराना रिहायशी प्रमाण का दस्तावेज लिया जाता था। लेकिन सरकार ने इसमें छूट देते हुए अब बुढ़ापा पेंशन के लिए 5 वर्ष पुराना रिहायशी दस्तावेज मान्य कर दिया है ।
इसके अलावा वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन व दिव्यांग पेंशन के आवेदन के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। इन तीनों योजनाओं के आवेदन परिवार पहचान पत्र के माध्यम से किए जाएंगे।
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