ट्रांजिट ओरिएंटेड पॉलिसी के तहत प्राइवेट डेवलपर भी बना सकेंगे इन्फ्लुएंस जोन प्लान, डीडीए ने शर्त भी तय की

राजधानी की सड़कों पर वाहनों को कम करने की ट्रांजिट ओरिएंटेड पॉलिसी (टीओडी) के तहत अब प्राइवेट डेवलपर भी इन्फ्लुएंस जोन प्लान बना सकेंगे। इन्फ्लुएंस जोन प्लान में संबंधित ट्रांसपोर्ट हब या स्टेशन के आसपास के 800 मीटर के दायरे में डेवलपमेंट करने की पूरी रूपरेखा बनाई जाती है।

अभी डीडीए ही प्लान बनाने के लिए अधिकृत है।

डीडीए ने टीओडी पॉलिसी में संशोधन करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। इस पर जनता से सुझाव-आपत्तियां मंगाने के लिए पब्लिक नोटिस जारी करने की कार्रवाई की जा रही है। इस संशोधन के बाद प्राइवेट डेवलपर या व्यक्ति किसी भी बड़े पब्लिक ट्रांसपोर्ट हब/स्टेशन के आसपास के 800 मीटर के दायरे में डेवलपमेंट प्लान बना सकेगे। इसके लिए उसके आसपास रहने वाले लोगों को भी साथ लाना होगा।

इसमें प्राइवेट डेवलपर की मनमानी रोकने के लिए डीडीए ने शर्त भी तय की है। जिसके अनुसार यदि साइट खाली है तो वहां पर बनने वाले 50 प्रतिशत घर 80 वर्गमीटर एफएआर तक के होना अनिवार्य है। इसके अलावा यदि घर पहले से बने है तो वहां पर नए बनने वाले 50 प्रतिशत घर 60 वर्गमीटर एफएआर तक के बनाना अनिवार्य होगा। ताकि सभी वर्ग के लोगों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध हो सके।

अब आरआरटीएस, लाइट मेट्रो स्टेशन पर भी होगा टीओडी

अब आरआरटीएस, लाइट मेट्रो सहित बड़े पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टेशन पर भी ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट किया जा सकेगा। अभी तक टीओडी के तहत मेट्रो स्टेशन को ही जोड़ा जा रहा था। इसके तहत ही 12 चिन्हित जगहों में जंगपुरा को आरआरटीएस का स्टेशन आने के चलते टीओडी के लिए चुना गया है।

वहीं, आनंद विहार, कश्मीरी गेट और सराय काले खां को मल्टी मॉडल ट्रांजिट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहां पर ट्रांसपोर्ट के सभी माध्यमों मेट्रो, बस स्टेशन और आरआरटीएस को एक दूसरे से जोड़ा जाएगा। डीडीए ने टीओडी पॉलिसी में संशोधन करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। इस पर जनता से सुझाव-आपत्तियां मंगाने के लिए पब्लिक नोटिस जारी करने की कार्रवाई की जा रही है।

यह है टीओडी पॉलिसी टीओडी पॉलिसी के तहत गाड़ियों का कम से कम उपयोग कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए स्टेशनों के पास एक ही परिसर में रिहायशी और कमर्शियल गतिविधियों की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इनमें ऑफिस, दुकान, घर से लेकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अलग से रास्ते की सुविधा होगी।



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Under Transit Oriented Policy, private developers will also be able to create Influence Zone Plan, DDA also fixed the condition


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