औद्योगिक भूमि ट्रांसफर शुल्क हुआ नियमित, बाजार भाव का 5 से 10 फीसदी देना होगा

दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (डीएसआईआईडीसी) ने राष्ट्रीय राजधानी के उद्योगपतियों को बड़ी राहत देते हुए औद्योगिक भूखंडों के लीज होल्ड अधिकारों के हस्तांतरण, नियमितीकरण और पुनः बहाली के लिए पालिसी में बदलाव करने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निर्देश पर उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन की अध्यक्षता में दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (डीएसआईआईडीसी) ने संपत्ति हस्तांतरण के लिए शुल्क को नियमित (स्थायी) करने का फैसला किया है। संपत्ति हस्तांतरण पर जमीन के बाजार मूल्य का 5 से 10 फीसदी शुल्क लगेगा। दिल्ली सरकार के उद्योग मंत्री सत्येंद्र जैन की अध्यक्षता में हुई डीएसआईआईडीसी की बोर्ड बैठक में इसको लेकर निर्णय लिया गया है।

बोर्ड बैठक में तय किया गया कि निर्धारित समय के भीतर औद्योगिक भूखंडों की संपत्ति हस्तांतरण, जीपीए धारक, लीज डीड रद्द करने, शेयर होल्डिंग पैटर्न में बदलाव और जमीन पर तय समय के भीतर निर्माण नहीं होने के कारण लीज रद्द किए जाने संबंधी कार्यों को नियमित कराने के लिए जमीन की बाजार कीमत का महज 5 से 10 फीसदी शुल्क देना होगा।

संविदा कर्मचारियों को मासिक प्रोत्साहन
इसके अलावा, बोर्ड ने डीएसआईआईडीसी के कर्मचारियों को उनके कार्य के आधार पर प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इसका लाभ प्लेसमेंट एजेंसी (आईसीएसआईएल) और डीएसआईआईडीसी के साथ अनुबंध पर कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों को मिलेगा।

इसके अनुसार 5 साल से कम समय से नौकरी कर रहे संविदा कर्मचारियों को मौजूदा वेतन पर 10 फीसदी मासिक प्रोत्साहन मिलेगा। 5 से 10 वर्ष से नौकरी कर रहे कर्मचारियों को मौजूदा वेतन पर प्रतिमाह 20 फीसदी प्रोत्साहन मिलेगा। 10 वर्ष से अधिक समय से नौकरी कर रहे कर्मचारियों को मौजूदा वेतन पर 30 फीसदी प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि का लाभ मिलेगा।

कर्मचारयो को 5 लाख रुपए तक का बीमा
वहीं इसके अलावा, बोर्ड ने डीएसआईआईडीसी के सभी सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यों को 5 लाख रुपए तक का कैश-लेस चिकित्सा बीमा प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसमें सेवारत और संविदा कर्मचारियों का 5 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कराया जाएगा।

बकाया चुकाने पर ब्याज में 50 % की छूट
बोर्ड ने वन टाइम एमनेस्टी स्कीम का समय आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इसके तहत औद्योगिक, वाणिज्यिक, दुकान, संस्था, आवासीय (लीजहोल्ड/किराये) संपत्ति के आवंटियों-पट्टेदारों पर बकाया जमीन के किराए, लीज रेंट, मेंटेनेंस, यूटिलिटी चार्जेज, लाइसेंस फीस/रेंट को एकमुश्त चुकाने पर आधा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। बकाया राशि 31 दिसंबर 2020 तक चुकाने पर ब्याज में 50 फीसदी की छूट मिलेगी। बकाया राशि पर ब्याज 18 फीसदी के बजाए सिर्फ 9 % ही देना होगा।

डीडीए मास्टर प्लान-2041 पर शहरी गांव की आरडब्ल्यूए से लेगा सुझाव
दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) मास्टर प्लान-2041 के लिए 7 अक्टूबर को शहरी गांव के निवासियों और आरडब्ल्यूए के साथ बैठक कर सुझाव लेगा। बता दें डीडीए, राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान (एनआईयूए) के सहयोग से मास्टर प्लान-2041 तैयार कर रहा है।

इसमें विभिन्न स्टेकहोल्डर और आरडब्ल्यूए के साथ बैठक कर रहा है। अभी तक प्लाटेड, ग्रुप हाउसिंग और अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों और आरडब्ल्यूए के साथ तीन बैठकें आयोजित कर चुका है। शहरी एवं ग्रामीण निवासियों और आरडब्ल्यूए के साथ अगली निर्धारित 7 अक्टूबर की बैठक के लिए डीडीए ने लोगों को 5 अक्टूबर रात 11.59 बजे तक रजिस्ट्रेशन करने के लिए समय दिया है।

बैठक में भाग लेने के लिए डीडीए के mpd2041@gmail.com ई-मेल नाम,आरडब्ल्यूए का नाम, लोकेशन, मोबाइल लिखकर भेजकर रजिस्ट्रेशन करा सकते है। डीडीए की बैठक का उद्देश्य इन गावों के निवासियों को होने वाली समस्याओं को समझना और उसके संभावित निदान के सुझाव पर विचार करना है।



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Industrial land transfer fee is regular, 5 to 10 percent of market price will have to be paid


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