जिलाधीश ने छठ पूजा और गुरूपर्व के लिए जारी किया दिशा निर्देश

कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत गुड़गांव के जिलाधीश एवं उपायुक्त अमित खत्री ने 20 नवंबर को छठ पूजा तथा 30 नवंबर को गुरूपर्व मनाए जाने को लेकर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत जिलावासियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा, गुरूद्वारा प्रबंधक समिति तथा छठ पूजा प्रबंधन को इन धार्मिक आयोजनों के दौरान कुछ हिदायतों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। इन हिदायतों में छठ पूजा प्रबंधन को भी आदेश दिए गए हैं कि वे धार्मिक आयोजन के दौरान सामाजिक दूरी की पालना सुनिश्चित करें।
वहां प्रवेश द्वारा पर थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर की व्यवस्था हो और केवल उन्हीं व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति दी जाए जो फेस मास्क का प्रयोग कर रहे हों। आयोजन में आने वालेे लोगों को अलग-अलग किया जाए और आयोजन स्थल, पार्किंग आदि में भी भीड़ प्रबंधन तथा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन हो। लाईनों के प्रबंधन तथा सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उचित दूरी पर मार्किंग करने के भी आदेश दिए गए हैं। सभी आगंतुको के लिए प्रवेश व निकासी द्वार की अलग-अलग व्यवस्था करने के लिए कहा गया है।



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Collector issued guidelines for Chhath Puja and Guruparva


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