दो साल का हाउस टैक्स जमा करें बकाया 14 साल का माफ

उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अनाधिकृत नियमित कॉलोनियों के निवासियों को बड़ी राहत देते हुए आम माफी योजना लागू की है। इस योजना के तहत रिहायशी संपत्तिधारकों को अब केवल पिछले वित्तीय वर्ष व मौजूदा वित्तीय वर्ष 2020-21 और 2019-20 का ही संपत्ति कर अदा करना होगा और उनका पिछला बकाया टैक्स माफ होगा। इसी तरह व्यावसायिक संपत्तिधारकों को पिछले 4 वित्तीय वर्षों 2017-18, 2018-19, 2019-20 व 2020-21 का बकाया कर जमा कराना होगा। यह योजना 31 अक्टूबर तक लागू रहेगी।

निगम सभी जोनों में संपत्ति कर विभाग द्वारा क्षेत्रीय पार्षदों के सहयोग से विशेष कैंप लगाएगा। महापौर ने लोगों से आग्रह किया कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपना संपत्ति कर समय पर जमा कराएं। उन्होंने कहा कि अनाधिकृत कॉलोनियों में निर्धन व मध्यम वर्ग के परिवार रहते हैं। इस आम माफी योजना से बड़ी संख्या में उन करदाताओं को राहत मिलेगी, जो अपनी वित्तीय कठिनाइयों के कारण कर का भुगतान समय पर नहीं कर पाते। यह योजना उन सभी करदाताओं को एक अवसर प्रदान करेगी।



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Submit two-year house tax, waived 14-year dues


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