दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण ने 500 केवी से अधिक लोड का कनेक्शन लेने के लिए नया निर्देश जारी किया है। इससे उद्यमियों की दिक्कत बढ़ सकती है। इन्हें अब कनेक्शन के लिए आरएपीडीआरपी के साथ मुख्य अभियंता कमर्शियल को भी आवेदन करना होगा। बिजली निगम के अनुसार पहले 500 केवी से अधिक का नया कनेक्शन, लोड बढ़ाने-घटाने, नाम बदलवाने के लिए उपभोक्ताओं को अधीक्षण अभियंता आरएपीडीआरपी हिसार को आवेदन करना होता था।
लेकिन दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने अब नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत ऐसे उपभोक्ता को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इस संबंध में दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम की ओर से सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं।
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